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तीन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -257/22,सेसन-07/23,729/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त दीनदयाल पासवान, रामदयाल पासवान, अजीत कुमार धुरिया बरौली बारूण को भादंवि धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल सधारण कारावास होगी, वहीं आर्म्स एक्ट की धारा में तीन साल की सजा सुनाई है और दस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर साल भर अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उमेश सिंह धुरिया बारूण ने प्राथमिकी में बताया था कि 19/06/22 को रात्रि में नामजद तीनों अभियुक्तों ने उनके पुत्र पंकज कुमार को धुरिया बघार पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, पंकज कुमार गांव में मछली फ़ार्म और खेती करता था, हत्या के आरोप के समर्थन में गांव के आशा देवी ने 164 के बयान और कोर्ट में गवाही दी थी जिसमें कहा था कि हमें फोन पर बुलाकर हमारे सामने
पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या की गई थी हम भाग कर अपनी जान बचाई थी,इस कांड के पीछे मछली पोखरा में रूपया के लेन-देन के विवाद कारण बताया गया था, अधिवक्ता ने आगे बताया कि तीनों अभियुक्त 30/08/22 से जेल में बंद हैं और 02/12/23 को तीनों अभियुक्तों को पंकज कुमार के हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया था, सजा सुनने के पश्चात बड़ी संख्या में आए अभियुक्तों के परिजनों में मायुसी छा गई है उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।

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