अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज़ जिला उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता वाद संख्या -49/22 में सुनवाई के दौरान श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आवेदिका प्रमिला देवी को चौदह लाख अड़तीस हज़ार चार सौ बत्तीस रुपए का चेक प्रदान किया,इस अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
आयोग औरंगाबाद के सदस्य बद्रीनारायण सिंह, आवेदिका के अधिवक्ता रंग बहादुर सिंह, इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता अंजलि कुमार सिंह , इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी सुमन मुखर्जी उपस्थित थे अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदिका प्रमिला देवी के पति रविन्द्र कुमार सिंह खरडिहा नौडीहा, पलामू ने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से सात लाख पच्चासी हज़ार के बीमा कराई थी दो किस्त जामा होने के पश्चात ठंड से रविन्द्र प्रसाद सिंह की मृत्यु 26/12/19 को हो गई थी बीमा कम्पनी आवश्यक कागजात जमा के पश्चात मात्र दो लाख दो हजार दो सौ सोलह भुगतान किया था, आवेदिका अपने साथ नाइंसाफी का वकालतन नोटिस भेजने के पश्चात 11/04/22 को जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया था।