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दोहरी हत्याकांड में एक काराधीन बंदी दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या -31/07 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन बंदी अभियुक्त शम्भू शर्मा इंटवा पोथु को दोहरी हत्याकांड का दोषी ठहराया है एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -15/12/23 निर्धारित किया गया है तथा अन्य दो अभियुक्त को रवि पांडे और श्रीकांत पांडे पिसाय खुदवा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामश्लोक शर्मा इंटवा पोथु ने प्राथमिकी 18/09/2007 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 17/09/2007 को खेत से काम कर संध्या अपने घर इंटवा लोट रहे दो सहोदर भाई योगेन्द्र सिंह और जय गोविन्द सिंह को बंदुक और घातक हथियार से लैस होकर अभियुक्तों ने पकड़ कर मारने लगे, हल्ला सुन हम लोग जुटे तो हथियार से लैस अभियुक्तों ने पिछा किया, तो भाग कर घर में छुप कर जान बचाई, अभियुक्तों ने चार बार फायरिंग किया था सुबह खेत में दोनों भाई का लाश बरामद किया गया था।

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