औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा ने एक एनडीपीएस केस जी. आर- 02/20 में त्वरित विचारण के अंतर्गत निर्णय पर सुनवाई करते हुए दोनों काराधीन अभियुक्त
शोभनाथ शिवनगर जौनपुर और दिनेश यादव सोनखरी जौनपुर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 25 में दोषी पाए और दस साल की सजा सुनाई है और दोनों को एक -एक लाख जुर्माना पर लगाया है, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि आज सज़ा के बिन्दु पर भी सुनवाई में मेंने अपने पक्ष रखते हुए इस घटना को समाज के लिए घातक व्यवसाय बताते हुए अधिकतम सज़ा की मांग की थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष से अधिवक्ता अखिलेश पाठक ने कहा कि पहली जुर्म पर कम से कम सज़ा दी जाए, अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से छः गवाही प्रस्तुत किया गया था, अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं, पटना हाईकोर्ट ने भी इनका जमानत याचिका नामंजूर कर दिया था, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने आगे बताया कि 23/02/20 को इन अभियुक्तों को गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान उजला इंडिगो कार में रामा बांध के पास 27 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था जो 14 पेकेट में थे,इस वाद के सूचक उत्पाद विभाग के अ नि रामविनय सिंह थे
Outstanding feature