अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -257/22 ,एस टी आर -729/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन तीन बंदियों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त दीनदयाल पासवान, रामदयाल पासवान, अजीत कुमार धुरिया बारूण को भादंवि धारा 302/34 में दोषी ठहराया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 08दिसम्बर 2023 निर्धारित किया गया है।