औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
दहेज हत्यारोपी को आजीवन कारावास आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त पिन्टु सिंह बाबुगंज रफीगंज को भादवी धारा 304 बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, कोर्ट के एस डी पी ओ अरविंद कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 27/05/22 को दोषी करार दिया गया था अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पूजा देवी पति पिंटु सिंह थी, प्राथमिकी में बताया था कि उसे होश घटना तिथि के एक सप्ताह बाद अपोलो अस्पताल कंकड़बाग पटना में आया तब अपने पिता रामानुज सिंह ओतारनगर, सारण के सामने 11/03/22 को पुलिस अधिकारी को बताया कि घटना तिथि 03/03/16 को पति ने अन्य परिजन के साथ मिलकर दहेज के लिए खुब मारपीट कर मट्टी तेल बदन पर डालकर आग लगा दिया,में अपनी सासु मां को पकड़ ली, में और मेरी सास बुरी तरह ज़ख्मी होकर रफीगंज अस्पताल गए वहां से रेफर गया अस्पताल रेफर किया गया, रास्ते में सास मर गई,मेरा एक सप्ताह से पटना में इलाज चल रहा है, अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद सूचीका का देहांत हो गया था,इस वाद में पुलिस ने दो युड़ी केश 04/03/16 को दर्ज की थी, परन्तु पीड़िता के बयान के बाद मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट , लड़की के पिता के गवाही से आरोप की पुष्टि हुई थी, पीड़िता और अभियुक्त की शादी 26/04/11 को हुआ था घटना के समय उनके सात वर्ष की बच्ची भी थी, प्राथमिकी के बाद पति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो अभी तक जेल में बंद हैं
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