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देव बाल कल्याण पदाधिकारी के वेतन रोकने का आदेश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने देव थाना कांड संख्या 47/20 में सुनवाई करते हुए बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कांत सिंह का वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज हुए दो साल हो गए किन्तु आज तक परिषद में न ही वाद दैनिकी प्रस्तुत किया गया है न ही आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जबकि गम्भीर और छोटे अपराध के मामलों में घटना तिथि के दो माह के भीतर उल्लेखित दस्तावेज दाखिल करना आवश्यक है, अन्यथा इसकी अनुपस्थिति लाभ बाल अपराधी को मिल
सकता है आपको मालूम कि कोरोना काल के बाद
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में वादों के सुनवाई में काफी तेजी आई है कुछ वाद आठ दस साल तक पुराने हैं उनके निपटारे कि प्राथमिकता दी जा रही है और आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है

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