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सोमवार को गांजा बरामदगी में अभियुक्त को हुआ सज़ा,

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 410/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अवधेश सिंह अरवल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में दोषी पाते हुए आज ही सज़ा सुनाई, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि एनडीपीएस की धारा 20बी में एक माह की सजा सुनाई है और दो हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न भर सकें तो 15दिन अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता युगेश कुमार पाण्डेय ने भाग लिया और अभियुक्त से 5पुडीया गंजा बरामदगी के मामले में कम से कम सज़ा सुनाई जाने की मांग की थी, अधिवक्ता ने बताया कि 18 साल पुराने मामले में अभियुक्त को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है ,

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