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न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने महिला थाना कांड संख्या 24/21 में सुनवाई करते हुए फेसर थाना प्रभारी और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी फेसर को आदेश दिया है कि दो दिन के भीतर इस मामले में नामजद किशोर और उसके पिता को किशोर न्याय परिषद में प्रस्तुत करे, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में 12/08/22 को फेसर थाना को नोटिस भेजकर
किशोर को प्रस्तुत करने को कहा गया था किन्तु आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो न्यायालय के आदेश का अवमानना है इसलिए थानाध्यक्ष और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी 18/11/22 को संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण परिषद में समर्पित करे , अधिवक्ता ने बताया कि मामला जघंन्य हैं जो पोक्सो और भादंसं धारा 376 से सम्बंधित है जिसमें किशोर के अनुपस्थिति से वाद लम्बित चला आ रहा है

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