औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने माली थाना कांड संख्या 23/15 में सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता
पु अ नि अशोक कुमार सिंह के साक्ष्य पर उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक संजय कुमार घुढीया जयपुर माली ने अभियुक्तों पर 19/05/15 को भादंसं की धारा 341,323,307,427,504 में दर्ज कराई थी , अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रपत्र 31/07/15 को न्यायालय में दाखिल किया था, साक्ष्य के लिए अनुसंधानकर्ता पर 07/01/21 को सम्मन जारी किया गया था,02/03/21 को जमानतीय वारंट जारी किया गया था, परंतु आज तक गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए जिससे वाद कि प्रक्रिया लंम्बीत है जिसके कारण न्यायधीश ने अनुसंधानकर्ता पर गैर जमानती वारंट जारी किया है इस वाद की अगली तिथि साक्ष्य पर 23/08/22 निर्धारित किया गया है