एसबीआई शाखा प्रबंधक पर उपभोक्ता अदालत ने लगाया जूर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला उपभोक्ता अदालत ने केस नम्बर -23/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विपक्षी स्टेंट बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक रफीगंज को आर्थिक, मानसिक शौषण पर चार लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है और ओम साई फार्म सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड पटना को आदेश दिया है कि वाद सूचक को 8 लाख 60 हजार रुपए वाद के तिथि से 6% व्याज सहित वापस करें, ये राशि दोनों विपक्षी मिलकर भुगतान करें,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद , सूचक रामस्नेही शर्मा पोथु की ओर से अधिवक्ता अनुप कुमार सिंह ने भाग लिया विपक्षी की ओर से नारायण प्रसाद शर्मा ने भाग लिया, रामस्नेही शर्मा को हार्वेस्टर लेना था कम्पनी ने 8 लाख 60 हजार रुपए लेकर बैंक से ऋण स्वीकृति का वादा कर ऋण पास नहीं कराई, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापार के दायरे में आता है अतः शिकायतकर्ता के हुए नुकसान के भरपाई के उत्तरदाई दोनों विपक्षी है।