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सगाई कर शादी से इंकार करने पर अदालत ने किया सज़ा मुकर्र

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्र ने अभियोग वाद संख्या -969/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त तेजबल गुप्ता और शंकर साव बाबूगंज रफीगंज को भादंवि धारा -406 में दो वर्ष की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है वहीं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा -04 के अंतर्गत एक साल की सजा, तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियोगी सोनु कुमार गुप्ता खेराखुर्द नौहट्टा रोहतास की ओर से अधिवक्ता बैजनाथ सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बद्रीनारायण सिंह ने भाग लिया, अधिवक्ता ने आगे बताया अभियोग में कहा गया है कि रानी (काल्पनिक नाम) ओर तेजबल में 25/02/17 को सगाई हुई थी जिसमें लड़का के साथ में एक लाख नगद, सोना के अंगूठी ,फल कपड़े उपहार स्वरूप दिये गए थे,04/11/17 को लड़की पक्ष शादी तिथि वास्ते लड़का पक्ष के यहां जाते हैं, लड़का पक्ष कहता है कि बुलेट बाइक मिलेगा तो शादी होगा, और लड़की पक्ष को गाली गलौज करते हैं, और रूपए तथा पैसा लौटाने से इन्कार करते हैं, लड़की पक्ष थाना जातें हैं तो वह केस नहीं लेता है तब 06/11/17 को लड़की पक्ष न्याय के लिए न्यायालय के दरवाजा खटखटाते है, न्यायालय में 17/12/22 को अभियुक्तों पर आरोप गठन किया गया था अभियुक्तों ने पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लिया था।