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दुष्कर्मी को 20 साल की सजा , 18 जुलाई को दिया गया था दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 19/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त राजू कुमार चंदैली आ़ंती गया जो वर्तमान में आवासीय मार्डन एकाडमी वार्ड नं 26 पटेल नगर दाउदनगर में हास्टल चलाता था को भा दं सं की धारा 376 में 20 वर्ष की सजा सुनाई और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक 19/06/21 को दर्ज कराई गई थी और साल भर में पीड़िता को न्याय दिलाई गई, अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता छात्रा ने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि वह जिस हास्टल में रह कर पढ़ती थी वह उसका मालिक था, लगातार दो दिनों से उसके द्वारा ग़लत काम से परेशान होकर सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी तो दाउदनगर थाना के गश्ती पुलिस दल ने हमें महिला थाना लाकर न्याय के लिए उचित कार्रवाई केलिए मेरे परिजनों को सूचित किया और प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को पकड़ा

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