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मृत छात्रा के परिजनों को मिलेगी 660400 मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

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आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह 3 ने मोटर दुर्घटना वाद 06/14 में सुनवाई करते हुए रिलायंस जेनरल इंस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि 30 दिनों के अंदर मृत छात्रा के माता पिता को 660400रू मुआवजा दे तथा वाद फाइलिंग से 6% ब्याज दे,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 20/12/13 को सड़क दुघर्टना में सुधीर कुमार सिंह डिहुली वार मदनपुर के पुत्री डिम्पल कुमारी को मृत्यु हो गई थी, वह इंटर की छात्रा थी साईकिल से कोचिंग करने जा रही थी तेज गति से आ रही बी आर 26जी 1695 पिक अप ने कोचिंग जा रही छात्रा को जोरदार धक्का मारा जिससे गम्भीर रूप से घायल हो गई इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी, परिजनों ने बीमा कंपनी पर 8 लाख मुआवजा की दावा न्यायालय में पेश किया था

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