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दो किशोर को साल भर समुदायिक सेवा का आदेश।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने नवीनगर थाना कांड संख्या 150/12 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए शनिवार को 25/05/22 को धारा 364ए में दो दोषी करार किशोर को अपने अपने गृह जिले के सदर अस्पताल में साल भर समुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है तथा दो दो हजार जुर्माना लगाया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आदेश का एक एक कोपी उनके गृह जिले में सदर अस्पताल ओर परिवीक्षा अधिकारी को भेजा जा रहा है परिवीक्षा अधिकारी परिवीक्षा पर छोड़े गए किशोर के व्यवहार पर पर्यवेक्षण रखकर रिपोर्ट करेंगे और प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेंगे, शर्तें के भंग करने पर किशोर को न्यायालय में समर्पित करेंगे, शर्त भंग करने पर न्यायालय अन्य आदेश सूना सकता है वेसे किशोर न्याय परिषद का उद्देश्य बच्चों के चरीत्र और व्यवहार में सुधार लाना है

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