औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मिस नेहा दयाल ने रफीगंज थाना कांड संख्या 90/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र आरोपी को दोषी ठहराया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजीव रंजन थाना प्रभारी रफीगंज ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि आरोपी गुलाम सरवर शेरा बिगहा ने लाकडाउन के उल्लंघन कर दुकान खोला था।तो दुकानदार को गिरफ्तार कर दुकान सील कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी,आज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2100 जुर्माना लगाया है जिसे आरोपी ने नजारत औरंगाबाद में जामा कर दिया।