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पेंशन के पैसे के लिए माता पिता के हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 108/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन बंदी अभियुक्त अरूण कुमार सिंह मखमूलपुर टोला बड़का बिगहा दाउदनगर को सश्रम आजीवन कारावास सुनाई है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 23/11/22 को भादंसं धारा 302 में दोषी ठहराया गया था, आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंसं धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जघंन्य अपराध के कारण अभियुक्त को आज तक जमानत नहीं मिली थी, अभियुक्त 26/07/16 से जेल में बंद हैं

प्राथमिकी सूचक अभियुक्त के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने कहा था कि 30/06/16 को अरूण कुमार सिंह ने
माता कोशल्या देवी, पिता राधे श्याम सिंह को पेंशन के पैसे के लिए मारपीट कर ज़ख्मी कर दिया, अनुमंडलीय अस्पताल दाउदनगर में इलाज करा रहे हैं, अधिवक्ता ने कहा कि इलाज के क्रम में पीएमसीएच में दोनों को मृत्यु हो गई थी 23/11/22 को न्यायालय ने मातापिता के हत्या का दोषी करार दिया था।

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