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नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप का आरोपी को दस साल का कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने फेसर थाना कांड संख्या 95/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मोहित कुमार चतरा फेसर को  सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 19/11/22 को भादंसं धारा में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि इस वाद में  डाक्टर,आई ओ, सहित सात गवाहों ने गवाही दी थी, अभियुक्त को भादंसं धारा 366ए में पांच साल की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया है, धारा 363 में तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दस साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था,  सूचक ने आरोप लगाया था कि अपने गांव के खेत से शाम में आरोपी अपने दो
मित्रों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया और पटना ले जाकर मोहित कुमार ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, कई दिनों साथ रखकर फेसर लाकर छोड़ दिया था।

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