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पोक्सो एक्ट में तीन साल का सजा मुकर्रर

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 82/15 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त ओकिल यादव टंडवा को तीन साल की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि 8 पोक्सो एक्ट और भादंसं
धारा 354 में तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है, धारा 341 में एक माह की सजा दो सौ जुर्माना, तथा धारा 325 में पांच सौ जुर्माना लगाया है, वहीं अभियुक्त आशिष कुमार टंडवा को एससी एसटी में एक वर्ष की सजा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि छेड़खानी का मामला सात साल पुरानी है जब पीड़िता अपनी मां के साथ गोबर चुन रही थी तो पिछे से अटैक कर अभियुक्त जबरदस्ती करना चाहते हुए जोर से पटक दिया था तो बच्ची के रोने के आवाज सुनकर मां ने घटना की जानकारी ली और थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई

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