औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सह एडिजे तीन अशोक राज ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 82/15 में सुनवाई करते हुए डॉ आर बी चौधरी और आई ओ सूर्य कुमार यादव पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि साक्ष्य पर वाद की अगली तिथि 11/08/22 निर्धारित किया गया है यह वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 341,323, 307 और 504 से सम्बंधित है, सरकारी गवाहों पर समन 22/05/19 को जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था, डाक्टर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिला अधिकारी को 16/07/22 को पत्र लिखकर कहा गया था,16/07/22 को आई ओ को गवाही के लिए एस पी औरंगाबाद,आई जी गया,डी जी पी पटना को पत्र लिखकर कहा गया था परंतु आज भी किसी को साक्ष्य के लिए उपस्थित न होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है क्योंकि तीन साल से सरकारी गवाहों की साक्ष्य पर अनुपस्थिति है