तजा खबर

डाक्टर और आई ओ पर गैर जमानती वारंट जारी

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सह एडिजे तीन अशोक राज ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 82/15 में सुनवाई करते हुए डॉ आर बी चौधरी और आई ओ सूर्य कुमार यादव पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि साक्ष्य पर वाद की अगली तिथि 11/08/22 निर्धारित किया गया है यह वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 341,323, 307 और 504 से सम्बंधित है, सरकारी गवाहों पर समन 22/05/19 को जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था, डाक्टर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिला अधिकारी को 16/07/22 को पत्र लिखकर कहा गया था,16/07/22 को आई ओ को गवाही के लिए एस पी औरंगाबाद,आई जी गया,डी जी पी पटना को पत्र लिखकर कहा गया था परंतु आज भी किसी को साक्ष्य के लिए उपस्थित न होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है क्योंकि तीन साल से सरकारी गवाहों की साक्ष्य पर अनुपस्थिति है

1 thought on “डाक्टर और आई ओ पर गैर जमानती वारंट जारी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *