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आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जानलेवा हमला के दोषी अभियुक्तों को हुईं दस साल की सजा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने आज उपहरा थाना कांड संख्या 32/11 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 24/05/22को दोषी करार सभी अभियुक्तों को आज सज़ा सुनाई गई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जुगल किशोर शर्मा बैजलपुर उपहरा ने आरोप लगाया था कि 04/09/11 को रंजय शर्मा, जशवंत शर्मा ,बलवंत शर्मा ,कुंदन शर्मा ,बैजलपुर उपहरा ने रंगदारी की मांग करते हुए जान मारने के नियत से सूचक पर गोली चलाई थी , सभी अभियुक्तों को भादवी धारा 326/34 में दस साल की सजा,दस हजार जुर्माना लगाया गया है, धारा 307 में दस साल की सजा,दस हजार जुर्माना लगाया गया है,धारा 452 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है और रंजय शर्मा को 27 आर्म्स एक्ट में भी पांच वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अरविन्द कुमार और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार 2 और सुनील कुमार सिंह ने भाग लिया,

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