औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक दुष्कर्म आरोपी को दस साल की सज़ा है और तेरह हजार जुर्माना लगाया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव बरडीह मदनपुर को भादंवि धारा 366ए में पांच साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा,दस हजार जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 09/02/23 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने बताया कि 05/10/20 को अभियुक्त ने बहला फुसलाकर नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर लिया तो अभियुक्त पर प्राथमिकी का आवेदन थाना में दिया, तत्पश्चात 10/10/20 को आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद को घटना के सम्बन्ध में आवेदन दिया, अभियुक्त ने अपने खिलाफ हुए आवेदन की जानकारी मिलते ही 27/10/20 को पीड़िता को मदनपुर लाकर छोड़ दिया उसके बाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में 02/11/20 को परिवाद दायर किया तब महिला थाना थानाप्रभारी में 05/11/20 को प्राथमिकी दर्ज की और अग्रसर कार्यवाही शुरू किया।
As razões mais comuns para a infidelidade entre casais são a infidelidade e a falta de confiança. Em uma época sem telefones celulares ou internet, questões de desconfiança e deslealdade eram menos problemáticas do que são hoje.