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राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रचार-प्रसार करने में मीडिया की अहम भूमिका: जिला जज
मीडिया के साथ जिला जज, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक का संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंन्स का आयोजन

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही/अम्बुज कुमार का रिपोर्ट


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्पूर्णानन्द तिवारी जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत, पुलिस अधीक्षक स्वपना जी मेश्राम एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री प्रणव शंकर द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में जिले के विभिन्न समाचार पत्रो, प्रिट मिडिया, इलेक्ट्र्ाॅनिक मिडिया के साथ प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें दिनांक 09-09-2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी। जिला जज ने बताया कि आगमी 09 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रीय

लोक अदालत आयोजित होना है इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अबतक किये गये विभिन्न गतिविधियों से सभी को अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया कि अबतक पूर्वविवाद से सम्बन्धित 3500 वादों को चिन्ह्ति किया गया है जिसमें प्री-सिटिंग एवं प्री-काॅन्सेलिंग की कार्रवाई 350 वादों में किया गया है तथा इससे सम्बन्धित 2600 नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की गयी है तथा 1000 के आस-पास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। पूर्व विवाद से सम्बन्धित 750-800 तक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने का लक्ष्य है जिसमें बहुत सारे वादों में समझौता की सहमति प्राप्त हो गयी है। जिला जज द्वारा समाचार-पत्र के ब्यूरो प्रमुख को न्यायालय में लम्बित सुलहनीय वादों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी जिसके अन्तर्गत बताया गया कि न्यायालय में 1810 लम्बित सुलहनीय वादों को चिन्ह्ति किया गया है जिसमें जिसमें प्री-सिटिंग एवं प्री-काॅन्सेलिंग की कार्रवाई 415 वादों में किया गया है तथा इससे सम्बन्धित 6000 नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की गयी है तथा 4000 के आस-पास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद से सम्बन्धित 500 तक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने का लक्ष्य है जिसमें बहुत सारे वादों में समझौता की सहमति प्राप्त हो गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व और वादो में पी्र-काॅन्सेलिंग की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
संवाददाताओं से वार्ता के क्रम में जिला जज ने बताया कि जो भी पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलहनीय वादों का निस्तारण कराना चाहते हैं और उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं भी होता है और वे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन या उसके पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपना आवेदन दाखिल करते हैं तो सम्बन्धित न्यायालय से उस वाद का अभिलेख का मांग करते हुए निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि दिनांक 09-09-2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
जिला जज द्वारा बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित विविध गतिविधियों में सभी पत्रकारो का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। आगामी 09 सितम्बर, 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग के लिए अपील किया गया। मीडिया के लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि प्रिंट मीडिया का समाज में काफी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर सुदूर गाॅव तक होने लगी है और लोग स्वतः भी इसकी तिथि को लेकर इंतजार करते हैं, जो आपके द्वारा दिये गये समाचार के माध्यम से लोगो को सुलभ हो जाता है। जिला जज द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में पारिवारिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन कराने वाले औरंगाबाद जिला पुरे बिहार में अव्वल जिला रहा है, और आप सभी के सहयोग से यह जिला अपने ही पूर्व के रिकाॅर्डो को तोड़ेगा।
संवाददाताओं को जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष श्री सुहर्ष भगत ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आयोजित होने जा रहे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर से काफी प्रयास कर रहा है विभिन्न माध्यमों से इसके प्रचार-प्रसार करने एवं आमजनों को इसका लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है वहीं पुलिस अधीक्षक स्वपना जी मेश्राम ने बताया कि जितने भी नोटिस न्यायालय या प्राधिकार के द्वारा निर्गत की जा रही है उसको प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्षो एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यथाशिघ्र उसका तामिला करायें तथा समय से पहले तामिला से सम्बन्धित तामिला प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को वापस करें इसके साथ-साथ पुलिस विभाग भी अपराध एवं विवाद मुक्त समाज बनाने हेतु लोगो से अपील कर रहा है कि अपना विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटायें।
अपर जिला एवं सत्र. न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव श्री प्रणव शंकर ने बताया कि सभी न्यायालयों में पक्षकारो के साथ प्री-कान्सेलिंग की प्रक्रिया राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व तक सम्बन्धित न्यायालयो द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सम्बन्धित वादों में पक्षकारो के सम्पर्क हेतु सम्बन्धित अधिवक्ता, अधिवक्ता लिपिक, एवं पक्षकारो की सम्पर्क संख्या उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किसी भी तरह की कोई तकनीकी कठिनाई से निपटा जा सके।

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