औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
29 सितम्बर (वृहस्पतिवार) को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने ओबरा थाना कांड संख्या 196/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त रीजू खां आजाद मुहल्ला ओबरा स्थाई पता इंगलिश धनाव नासरीगंज रोहतास को पोक्सो एक्ट की धारा 4 और भादंसं धारा 376 में दस साल सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को 23/09/22 को दोषी करार दिया गया था, प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के पिता ने 28/07/20 को दर्ज कराई थी और छेड़खानी और रेप का आरोप,आरोपी पर लगाया था