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पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार, महिला थाना नहीं लिया था मुकदमा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने महिला थाना 35/21 में सुनवाई करते हुए एक साल के अन्दर ही जेल में बंद अभियुक्त छोटु कुमार जगदेव नगर औरंगाबाद को छेड़खानी और पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 20/07/22 को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई जाएगी, बताया कि पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा थी ,ओभरबिज के पास कोचिंग करती थी, अभियुक्त तीन माह से छेड़खानी कर रहा था, परिवार से बताया तो उल्टा अभियुक्त ने ही मारपीट कर केश कर दिया, जब महिला थाना केश नहीं ले रहा था,23/10/21 को पोक्सो कोर्ट औरंगाबाद में केश कि तब पुर्व के दिये आवेदन पर 27/10/21 को अभियुक्त पर महिला थाना ने केश दर्ज किया था,

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