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दो काराधिन हत्यारोपी दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने रफीगंज थाना कांड संख्या 66/21
के सेशन ट्रायल में तेजी से सुनवाई करते हुए निर्णय पर आज दो
काराधिन हत्यारोपी कारू सिंह और छोटन सिंह तेलथुआ रफीगंज को भादंसं 302/201 में दोषी करार दिया है,
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 21/12/22 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका विमलेश कुंवर गुलाब बिगहा रफीगंज मृतक सुधीर शर्मा उर्फ भौला की मां है जिसने 28/02/21 को दर्ज

प्राथमिकी में कहीं थी कि  नामजद अभियुक्तों ने 26/02/21 को मेरे घर से मेरे छोटे लड़के को बुला कर ले गए, दुसरे दिन भी लड़का वापस नहीं लोटा,28/02/21 को सुबह मोहनपुर से पुरब नदी के किनारे मेरे छोटे लड़के की लाश बरामद किया गया था, अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था कि हत्या कर लाश फेंक दिए हैं,दो साल के अंदर सुनवाई पूरी कर 21/12/22 को सज़ा सुनाई जाएगी।

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