औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या 81/21 सत्रवाद संख्या 191/22 में सुनवाई करते हुए एक प्रतिवेदन लम्बित रहने पर पोथु थाना प्रभारी को
न्यायिक आदेश के अवहेलना के दोषी मानते हुए पांच हजार रुपए वेतन कटौती का आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में जप्त बाईक और मोबाइल के विमुक्ति हेतु अगस्त 2022 से प्रतिवेदन न्यायालय में लम्बित है मांग पत्र 31-08-22 को भेजीं गई था ,कारण पृच्छा 30/01/23 को भेजी गई थी परन्तु आज तक न्यायालय में प्रतिवेदन अप्राप्त है, वेतन कटौती के आदेश का कोपी आरक्षी अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है.
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