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दोनों पक्ष के बहस सुन न्यायालय ने किया सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।

आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्ष का बहस सूना, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पहला अपराध है, बहुत गरीब घर का है,
स्पेशल पीपी ने कहा बड़े पैमाने पर शराब के बरामदगी हुई है, कारोबारी हैं, अधिकतम सज़ा हो,
दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया,
अभियुक्त विकास कुमार मेधराज विगहा मुफ्फसिल को सात साल सश्रम कारावास की सजा और एक लाख अर्थदंड, न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी तथा जेल में बिताए पूर्वअवधि सज़ा अवधि में ही समायोजित किया जाएगा,यह सज़ा 1295.5लिटर झारखंड निर्मित देशी शराब बरामदी को लेकर बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा 30 ए में सुनाई गई है,यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी

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