औरंगाबाद से शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जानलेवा हमले में चार अभियुक्त दोषी करार,
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने उपहरा थाना कांड संख्या 32/11 में सुनवाई करते हुए सभी चार अभियुक्त रंजय शर्मा, जशवंत शर्मा, बलवंत शर्मा, कुंदन कुमार बैजलपुर उपहरा को भादवी की धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/05/22 निर्धारित किया गया है सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार, अधिवक्ता योगेन्द्र प्रसाद योगी, दिलीप कुमार सिंह ने भाग लिया, बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार 2, ने भाग लिया,प्राथमिकी के अनुसार गोली मारकर घायल करने की घटना 04/09/11 को घटित हुई,
वाद सूचक जुगल किशोर शर्मा बैजलपुर उपहरा ने वाद में कहा है घटना के दिन में में बड़े भाई विरेन्द्र शर्मा के साथ घर के बाहर बेठकर घरगृहस्थी पर चर्चा कर रहे थे अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए हथीहार से लैस होकर आए,एक लाख की मांग की और कहा कि एक भाई विदेश में,एक भाई नोकरी में, पैसा देता है कि नहीं, इतना कह एक अभियुक्त ने रायफल से गोली चला दी,जो सूचक के पेट में लगी, बड़े भाई विरेन्द्र शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगे, गोली और आवाज के शोर सुनकर बहुत से लोगों को आते देख अभियुक्तगण फरार हो गए थे,इस घटना से परिवार में दहशत व्याप्त हो गया था, सूचक गंभीर रूप में घायलावस्था में औरंगाबाद में प्रारम्भिक इलाज कराकर पटना के बड़े अस्पताल में भर्ती होकर पेट का आपरेशन कराया,घटना के 11साल बाद 30/05/22 को दोषियों को सज़ा सुनाई जाएगी