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तीन साल की साधारण कारावास की सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 117/08,जी आर 1588/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त लालदेव यादव को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अलखदेव यादव बेला मुफ्फसिल ने 18/07/08 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 15/07/18 को चचेरे भाइयों ने सुबह में हम पर जमीनी विवाद में तु तु में में बहस करते हुए हमला कर दिया था लालदेव यादव ने रामी से हमला कर दिया जिससे मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में भर्ती के तिसरे दिन प्राथमिकी दर्ज कराई थी,आज कुल पांच अभियुक्त में से चार को डाट फटकार कर छोड़ दिया गया अभियुक्त लालदेव यादव को भा दं स की धारा 147 में एक वर्ष की सजा तीन हजार जुर्माना ,341 में एक माह की सजा,323 में छः माह की सजा,504 में एक वर्ष की सजा, और धारा 324 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है

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