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लड़का का जन्म न देने पर पति ने किया था पत्नी की हत्या,
जिला जज ने दोषी पति को दिया आजीवन कारावास की सज़ा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने ओबरा थाना कांड संख्या 317/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि भा दं स की धारा 302 में आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना तथा धारा 201 में तीन साल की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 06/07/22 को काराधीन अभियुक्त चंदन सिंह तुतुराकी ओबरा को दोषी करार दिया था अन्य दो अभियुक्तों ससुर और सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था वाद के सूचक जैनेन्द्र सिंह मसौठी पटना ने प्राथमिकी और गवाही में बताया कि मेरी पुत्री को अभियुक्तों मिलकर बेइज्जती करते और मानसिक और शारीरिक उत्पीडन देते थे जिसकी जानकारी फोन से हमें पुत्री ने कई बार दी थी ,कहती थी दो पुत्रियां होने से मेरी ज़िन्दगी नरक हो गई पुत्र न होने से ताना मारा करते थे,29/12/19 को पुत्री के ससुराल के गांव वालों ने फोन पर बताया कि आपकी पुत्री को किरासन तेल से आग लगा कर हत्या कर दी गई है,जब मैं अपने भाई के साथ पुत्री के ससुराल पहुंचा तो देखा कि मेरी पुत्री के लाश को गांव के श्मशान पर जला दिया गया है, में पुलिस लेकर
श्मशान पहुंचा, पुलिस ने लाश के एक अंश को लेकर जप्ति सूचि बनाई, में अपनी दोनों नतिनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने घर ले आए और आजतक मेरे देखरेख में है सरकार की ओर से लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बसंत कुमार ने भाग लिया और अपना अपना पक्ष रखा जिसे सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया

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