तजा खबर

काराधीक्षक का वेतन बंद करने का न्यायालय ने दिया आदेश

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित शौरभ ने मदनपुर थाना कांड संख्या -144/05 ,जी आर -2015/2005 में सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक काराक्षीक्षक मंडल कारा सासाराम के वेतन बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि जिला कोषागार पदाधिकारी सासाराम आदेश का अनुपालन करते हुए अपने द्वारा की गई कार्यवाही से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद को अवगत कराएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह वाद बीस साल पुरानी है, उच्च न्यायालय पटना द्वारा इसे यथाशीघ्र निष्पादन का निदेश है,यह वाद की भादंवि धारा -147/148/149/427, आर्म्स एक्ट और 17 सी एल ए एक्ट है,कई वर्षों से कई बार प्रोडक्शन वारंट निर्गत किया गया है अभियुक्त निराला जी उर्फ जगदीश यादव विशुनपुर ढिबरा जो नौहट्टा थाना कांड संख्या -36/03 में सासाराम जेल में बंद हैं, मंडल कारा सासाराम को उपस्थापन अधिपत्र विगत कई वर्षों से भेजी जा रही है न संतोषजनक जवाब आया और न ही उत्थापित किया गया है जिसमें वाद दो दशक से लम्बित है, जो न्यायालय आदेश का अवमानना है इस अवहेलना के कारण ही न्यायालय ने यह वेतन बंद का कठोर निर्णय लिया है इस आदेश का प्रतिलिपि आई जी जेल बिहार, समाहर्ता सासाराम, पुलिस अधीक्षक सासाराम, कोषागार पदाधिकारी सासाराम, काराधीक्षक मंडल कारा सासाराम को निर्गत किया गया है, सुनवाई के अगली तिथि 16/05/24 निर्धारित किया गया है।