नहीं वसुले जायेंगें बाहनों से चुंगी शुल्क, सरकार नें जारी किया आदेश

औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा


किसी भी भारी बाहन, बस / ट्रकों का नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम में प्रवेश करते ही ठिकेदार के द्वारा प्रवेश शुल्क एवं चुँगी के रूप में रकम वसुली की शिकायत सरकार को बराबर मिलती रहती है। फिलहाल सरकार नें ऐसे किसी भी तरह की राशि वसुली पर सख्ती दिखाते हुए

तत्काल रोक लगा दी है। सरकार के संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास राजेश कुमार तिवारी नें अपनें कार्यालय से पत्रांक 12 न ० वि० – न्या० 33 / 2026 / 28 1 1 न ० वि० एवं आ ० वि० पटना दिनांक – 17 /08/2026 के हवाले से राज्य के सभी नगर आयुक्त / नगर कार्य पालक पदाधिकारी / सभी नगर परिषद् से संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर तत्काल प्रभाव से बाहनों के प्रवेश शुल्क / चुँगी वसुलनें पर रोक लगा दी है। जारी पत्र में स्पष्ट आदेश है कि नियमावली में संशोधन एवं नयी नियमावली निर्माण तक किसी भी वाहन से कोई भी निकाय चुंगी की वसुली नहीं करेंगे । अगर कहीं से भी इसतरह की वसुली भारी बाहनों के प्रवेश शुल्क / चुँगी के रूप में की जाती है, तो वह पूर्णतः अवैध माना जायेगा तथा संवंधित नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी सहीत ऐजेंसियों पर कानूनी कारवाई की जायेगी ।