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पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अशोक राज ने हसपुरा थाना कांड संख्या 36/18 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त राहुल शर्मा हसपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी वरीय अधिवक्ता कामता प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त राहुल शर्मा को 23 नवम्बर को दोषी करार दिया गया था आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त राहुल शर्मा हसपुरा को भादंसं धारा 302 में आजीवन कारावास,20हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त साधारण कारावास, भादंसं धारा 498 ए मे तीन वर्ष सज़ा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह कारावास,तथा 27 शास्त्र अधिनियम में 07 वर्ष सश्रम कारावास,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है, सभी सज़ाए साथ साथ चलेंगी, प्राथमिकी सूचक बबन सिंह बरेब मुफ्फसिल ने 12/03/18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि मृतिका रिंकी कुमारी का शादी 2010 में राहुल से हुई थी शादी के तीन साल बाद बच्ची होने पर पैसे का डिमांड और मारपीट शुरू हो गया था,11-12 मार्च को पति द्वारा पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, गांव से मिले सूचना पर पहुंचे तो आरोप सही पाया, आरोपी पति 14/03/18 से अभिरक्षा में था,

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