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18 वर्षों से फरार अभियुक्त को हुआ आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे बारह धनंजय कुमार मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या 125/96 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए  एकमात्र आठ वर्षों से काराधीन अभियुक्त अशोक राम मालवा ओबरा को सज़ा सुनाई है, अभियुक्त भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास, पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी तथा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई है दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद और बचाव पक्ष से तिलक यादव ने भाग लिया, अधिवक्ता ने बताया कि इस वाद के सूचक उमेश कुमार चौधरी मालवा ओबरा है जिन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि 11/10/96 को रात्रि 9 बजे जातिये मिटिग हो रही थी, अभियुक्त अशोक राम देशी पिस्तौल लेकर आया और बिना कुछ बोले बड़े भाई शिवगोविन्द चौधरी पर गोली चला दी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए और इलाज के क्रम में ओबरा सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई,जातिये मिटिग का कारण यह था कि गांव की एक विवाहित लड़की  बिना कुछ बताए गांव छोड़ चली गई थी जिसे खोज बीन कर बड़े भाई वापस लाकर मिटिग में डांट फटकार कर रहे थे जो अशोक राम को नागवार गुजरा और उसने उक्त घटना का अंजाम दे दिया, घटना के बाद से अभियुक्त फरार हो गया था उसके घर के कुर्की जप्ति भी की गई थी,30/08/14 को थाना प्रभारी खुदवा ने अभियुक्त अशोक राम को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था तब से अभी तक अभियुक्त जेल में बंद हैं और आज घटना के 26 साल बाद सज़ा सुना कर अभियुक्त को पुनः जेल भेज दिया गया है

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