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छेड़खानी आरोपी को तीन साल की सजा और बारह हजार जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -230/22, पोक्सो- जी. आर -35/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त सोनू कुमार सिन्दुरिया बारूण को तीन साल की सजा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 341 में एक माह की सजा पांच सौ जुर्माना, जुर्माना न देने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में छः माह सजा, पांच सौ जुर्माना , जुर्माना न देने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास, धारा 354 में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, धारा 504 में तीन माह की सजा, पांच सौ जुर्माना, जुर्माना न देने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास, धारा 506 मे तीन माह की सजा पांच सौ जुर्माना, जूर्माना न देने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास, और पोक्सो एक्ट की धारा 08 में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियुक्त 07/06/22 से जेल में बंद हैं और आज सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 19/12/23 को दोषी करार दिया गया था प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया था कि प्रतिदिन बारूण ब्लोक पर कम्प्यूटर सीखने जाती थी 06/06/22 को अभियुक्त ने रास्ते में जबरदस्ती हाथ पकड़ कर टेम्पु में गंदे नियत से खींच लिया विरोध करने पर मारपीट किया,जब में अपने घर लौटी तो घर पर भी अभियुक्त आ धमका और गाली गलौज करने लगा,तब परिजन और आसपास के लोगों के साथ मिलकर हमने अभियुक्त को पकड़ कर थाने में सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, पीड़िता के परिजनों ने घटना के समय से आज तक अभियुक्त को जेल में बंद रहने और आज सज़ा सुनाई जाने के पश्चात फिर जेल भेजे जाने पर संतोष व्यक्त किया और त्वरित न्याय पर संतुष्ट दिखे।

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