तजा खबर

नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को हुआ तीन साल कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने आज सज़ा के बिन्दु पर महिला थाना कांड संख्या 15/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त नागेन्द्र पासवान मंझोलिया माली औरंगाबाद को सज़ा सुनाई, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंसं धारा 354 में तीन साल की सजा,तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास तथा 8 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, होगी दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी वे कमाने के लिए बाहर रहते थे, उन्हें जानकारी मिली कि 10/05/19 को मेरे घर पर अभियुक्त ने चिप्स के मशीन मांगने के बहाने घुसा और मेरी पुत्री से छेड़खानी का प्रयास किया है, तो घर पर आकर घटना की पुरी जानकारी लेकर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तीन साल पुराने मामले में अभियुक्त को 11/07/22 को ही बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था

1 thought on “नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को हुआ तीन साल कारावास”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *