औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम छः न्यायधीश राहुल किशोर ने रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुए दो ठग को दोषी तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह सज़ा भादवी की धारा 420 में सुनाई गई है
इस वाद के सूचक विजेन्द्र कुमार ठाकुर घोटा बंदेया ने प्राथमिकी में बताया कि दो ठग 17/08/21 को मेरे घर पर आकर पानी मांगा, फिर खाना मांगा, फिर आशिर्वाद देते हुए सोने के जेवर शुद्ध करने के नाम पर मांग कर जेवर लेकर फरार हो गए काफी खोजबीन के बाद रफीगंज में पकड़े गए और पुलिस को सुपुर्द किया गया तथा उनके पास से कुछ जेवर बरामद भी किया गया था, अभियुक्त (1)सेम्पुल लठौर (2)उमा लठौर लकियान विगहा अमझोर रोहतास को इस वाद में 28/03/22 को जमानत मिली थी और 24/05/22 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था,इन ठगों ने कई जगह घुम कर कितनो को चुना लगाया था