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चार हत्यारोपी दोषी करार , सजा मुकर्रर चार नवंबर को होगा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे बारह धनंजय मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 23/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 04/11/22 निर्धारित किया गया है सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी विवेक कुमार बैरीया माली ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि होली के दिन 10/03/20 को गांव के ही पासवान टोला में हमलोग को बकझक और धक्का मुक्की हुए थे तो अभिभावकों ने शान्ति बहाल कराया था किन्तु दुसरे दिन अभियुक्तों ने अपराधिक योजना बनाई और 12/03/20 को जब मेरे पिता शैलेन्द्र कुमार चन्दवंशी बैरीया बाजार में गये थे तो दर्जनों लोगों के साथ अभियुक्तों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, अभियुक्त राजेन्द्र पासवान लाठी से मेरे पिता के सिर पर हमला करता रहा, जिससे घटना स्थल पर ही पिता की मृत्यु हो गई थी अभियुक्त राजेन्द्र पासवान घटना के दिन से ही आज तक जेल में बंद हैं , अधिवक्ता स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को भादंसं धारा 147/148/149/341/323/302/120 बी में दोषी पाया गया है , सज़ा 04 नवम्बर को सुनाई जाएगी, चारों दोषी करार अभियुक्तों का नाम राजेन्द्र पासवान,लालमोहन पासवान,रविन्द्र पासवान,
और ललन पासवान शामिल है।

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