औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 12/15 में सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को छेड़खानी में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त रमेश साव, राजेश साव, रामाधार साव,कइल कुमार, विश्वरंजन कुमार को भादंसं की धारा 354 और 8 पोक्सो एक्ट में तीन वर्ष की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि 07 मई2015 को जब वह आंगन में सोई हुई थी तो अभियुक्तों ने मेरे घर में घुसकर मेरे मुंह पर गमछा रखकर हाथ पैर पकड़कर छेड़खानी करने लगे हमने हल्ला की तो अगल बगल के लोगों के आते देख अभियुक्त गण भाग निकले,
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