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किशोर आचरण रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों : परिषद

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने खुदवा थाना कांड संख्या
24/15 में सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष खुदवा और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी खुदवा को शौकोज किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर न्याय ऐक्ट धारा 74 में विधि विवादित किशोर का आचरण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना है जबकि इस वाद के सम्बंधित धारा का उल्लेख करते हुए   आचारण प्रमाण पत्र  थाना द्वारा निर्गत किया गया है जो कि किशोर न्याय अधिनियम का उलंघन है आपकी इस लापरवाही और कर्त्तव्यहिनता पर किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद किशोर न्याय अधिनियम के धारा 93 के अंतर्गत राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए मामला
अग्रसरित किया जा सकता है अतः थाना प्रभारी खुदवा पु अ नि संतोष कुमार ठाकुर और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी  नयन लाल प्रसाद खुदवा 19/11/22 को संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें,

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