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छेड़खानी में तीन अभियुक्तों को दो साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 46/21 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त नागेन्द्र कुमार, सुमित दास, प्रमोद दास चरकावां रफीगंज को भादंसं धारा 354 में दो साल सज़ा,दो हजार जुर्माना , जुर्माना न देने पर छः माह, धारा 323 में एक साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, धारा 341 में छः माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के मां ने दर्ज कराई थी जिसमें कहीं थी कि पीड़िता सिलाई सेंटर से घर वापस लौट रही थीं तो अभियुक्तों ने छेड़खानी किया था , पीड़िता ने घर आकर बताया तो घरवाले अभियुक्तों के घर मामले की जानकारी लेने गए तो अभियुक्तों ने पीड़िता पक्ष के लोगों को गाली गलौज करते हुए मारपीट किया था।

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