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पोक्सो कोर्ट के दो मामलों में कुल पांच अभियुक्त दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 251/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्त रामसुभाग यादव,भोला यादव, सरोज यादव केशरारी खैरादीप दाउदनगर को भादंसं धारा 323,341,354 बी और 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 22/08/22 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता ने खुद दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि हमें पटककर कपड़े फाड़ कर हथियार के बल पर रेप करने का कोशिश किया गया था इंसाफ के लिए 10/05/21 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी साल भर में निर्णय पर पीड़िता के परिवार ने संतोष व्यक्त किया,
वहीं एक दुसरे मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए रफीगंज थाना कांड संख्या 236/20 के दोनों अभियुक्त शशि यादव पंचारिया रफीगंज और सुचित कुमार जाखीम को छेड़खानी में दोषी करार दिया गया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि दोनों अभियुक्तों को भादंसं धारा 323/341/354 और 8 पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 26/08/22 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने कहा कि अभियुक्तों ने कोचिंग से लोट रही  नाबालिग छात्रा को 18/09/20 को छेड़खानी कि और मोबाइल से फोटो लिया, पुनः 20 /09/20 को घर पर आकर गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दी तो 22/09/20 को थाना में पीड़िता के पिता ने न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई

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