औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या -91/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई है, एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त, गोरी देवी उर्फ कौशल्या देवी, पार्वती देवी और परमा शर्मा लुकागढ पोथु को भादंवि धारा 323 में दोषी करार देते हुए 11 माह 15 दिन की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर दो माह सश्रम कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 25/12/16 को सुगवती देवी लुकागढ पोथु द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उसके पुत्र सुभाष कुमार किसी काम से दोपहर में पोथु नहर पुल पर गया था तो तीनों अभियुक्तों ने पकड़ कर जबरदस्त धुनाई कर दी थी तब सूचिका ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी,आज अभियुक्तों को सज़ा सुनाने के पश्चात बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है।