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एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज सुनील कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 77/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त सोनू कुमार लोहरा को 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा, पच्चीस हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी और भादंवि धारा 366 ए में पांच साल की सजा , पच्चीस हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियुक्त रोहित कुमार को भादंवि धारा 366 ए में पांच साल की सजा पच्चीस हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, और मानमति देवी चंद्रोली को 366 ए में पांच साल की सजा पच्चीस हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तो को 08/02/24 को दोषी ठहराया गया था अभियुक्त सोनू कुमार घटना के समय से जेल में बंद हैं, प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 13/09/20 को प्राथमिकी में बताया था कि शादी और ग़लत काम के नियत से तीनों ने मिलकर 08/09/20 को कासमा बाजार से अपहरण किया था।