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अम्बा थानाध्यक्ष के विरुद्ध ब्यवहार न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल, 14 दिसम्बर 23 को थानाध्यक्ष के संरक्षण में हुआ था जानलेवा हमला , एन आई ए जांच हेतु डीजीपी ने आवेदन को अग्रसारित कर दिए आवश्यक निर्देश, जारी रहेगा लोकतांत्रिक पद्धति से संघर्ष: आलोक

औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा

औरंगाबाद जिला ब्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में खबर सुप्रभात डिजिटल न्यूज एण्ड यूट्यूब चैनल के संपादक सह निदेशक आलोक कुमार ने अम्बा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार एवं अम्बा थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी आकाश कुमार एवं अन्य के विरुद्ध परिवाद दायर कर न्याय के गुहार लगाया है। दाखिल परिवाद पत्र में उल्लेख है कि 14 दिसम्बर को जब मैं और

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद

मेरा पुत्र अम्बुज कुमार घर आ रहे थे तो मुखिया, मुखिया पुत्र अपने घर के पास मुख्य सड़क पर अपने गुर्गों के साथ जानलेवा हमला किया। इसके पूर्व झुठे कहानी बना कर तानाबाना बुना और एससी-एसटी एक्ट के तहत फर्जी घटना बता फर्जी मुकदमा कर सरकार एवं प्रशासन तथा आम जनता को गुमराह करने का कार्य किया था। परिवाद पत्र में उल्लेख है कि अम्बा थानाध्यक्ष रमेश कुमार मेरे तथा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र में जुटे हैं और इसके लिए जन-मानस को गुमराह कर भड़का रहे हैं जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद एवं पुलिस महानिदेशक को पूर्व में भी मेल आईडी से दिया था। आश्चर्य तो यह है कि घटना से संबंधित पुलिस 24-25 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं मेरा फर्द ब्यान लिया है और नहीं गवाहों का गवाही दे सकी है। घटना के बाद जब अम्बुज कुमार प्राथमिकी हेतु आवेदन लेकर थाना पहुंचा तो थानाध्यक्ष रमेश कुमार आवेदन लेने से इंकार कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षेप करने के बाद आवेदन तो लिया गया लेकिन उचित धारा इस लिए नहीं लगाया गया ता कि मुकदमा को कमजोर किया जा सके और आरोपितों को राहत पहुंचाई जाए। एक अन्य जानकारी के अनुसार पुरे मामले को दर्शाते हुए आलोक कुमार द्वारा एन आई ए से जांच कराने का गुहार एसपी, डीएम व पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर गुहार लगाया है जिसे जांच के दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को पुलिस महानिदेशक अग्रसारित कर चुके हैं। इस संबंध में कहा कि न्याय मिलने तक लोकतांत्रिक पद्धति से संघर्ष जारी रहेगा तथा जरुरत के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।