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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत होता है सक्षम बचाओ, काराधीन अभियुक्त को कराया गया रिहा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीस स्नेही का रिपोर्ट

जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद मुकदमों में सक्षम बचाओ प्रस्तुत करने हेतु हमेशा तत्पर रहता है। इसके तहत काराधिन अभियुक्तों को सशक्त रूप से बचाव करते हुए उन्हें उनके वाद से जल्द से जल्द न सिर्फ मुक्ति दिलाई जाती है। साथ ही उन्हें कारा से भी मुक्त कराया जाता है। ऐसे ही मामले में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार सिंह के द्वारा रफीगंज थाना कांड संख्या 75 /2022 के काराधिन अभियुक्त पंकज कुमार का न्यायालय में सक्षम और त्वरित बचाव करते हुए उन्हें उनके वाद से रिहा करवाया है।
उक्त पंकज कुमार रफीगंज थाना अंतर्गत तीनेरी मोड़, लट्टटा पेट्रोल पंप पर चोरी और तोड़ फोड़ दिनांक 22-02-2022 मामले में जेल में बंद था। उक्त अभियुक्त के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत निशुल्क अधिवक्ता का आवेदन कारा से भेजा गया था जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राधिकार सचिव श्री प्रणव शंकर ने पैनल अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार सिंह को उनके वाद में बचाव हेतु प्रतिनियुक्त किया था। पैनल अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने उक्त वाद में न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही में अभियुक्त का सक्षम बचाव किया। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 03-08-2023 को श्री शोभित सौरभ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने अभियुक्त पंकज कुमार को रिहा कर दिया।

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