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आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में छेड़खानी के एक आरोपी दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने नवीनगर थाना कांड संख्या 101/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मनीष कुमार सिंह को भादंसं धारा 323,341,354 और 8 पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 06/09/22 निर्धारित किया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 10/04/19 को मनीष कुमार सिंह सहित अन्य दो लोगों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया था जिसमें मनीष कुमार सिंह को आज दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अन्य दो अभियुक्त का अलग ट्रायल न्यायालय में चल रहा है ,

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