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मारपीट के मामले में हुई सज़ा और जूर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निधि जयसवाल ने फेसर थाना कांड संख्या -39/12, जी आर -1447/12, टी आर -2184/12 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त प्रवेश सिंह और सुजीत सिंह हुसैनाबाद फेसर को सज़ा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजगीर सिंह हुसैनाबाद फेसर ने 21/07/12को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि संध्या जब खेती कर लौट रहे थे तो जमीनी विवाद के कारण
परम्परागत हथियार से लैस होकर गोतिया अभियुक्तों ने हमला कर हमें घायल कर दिया था, आज अभियुक्तों को भादंवि धारा 323/341 में तीन माह की सजा,एक हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।