तजा खबर

प्रभारी जिलाधिकारी एवं जिला निरीक्षण समिति के सदस्यों ने दत्तक ग्रहण संस्थान का किया निरीक्षण

अम्बुज कुमार , खबर सुप्रभात

30 दिसंबर को अपर समाहर्ता सह प्रभारी जिला पदाधिकारी के साथ जिला निरीक्षण समिति के अन्य सदस्य अथवा अन्य उनके प्रतिनिधि यथा जिला टीकाकरण पदाधिकारी जिला सदस्य किशोर न्याय परिषद सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई सा सदस्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारी के द्वारा शहर के करमा रोड में बीएल इंडो स्कूल के सामने स्थित आरोहण विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान उक्त संसाधन में 9 बच्चे (विशेष आवश्यकता वाले 3 बच्चे सहित) आवासीय समन्वयक सामाजिक कार्यकर्ता आया आदि सभी कर्मी मौजूद थे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 65 के अधीन विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में 0 -6 वर्ष के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद 10 बच्चों का आवासन कराया जाता है जिले के अनाथ निराश्रित एवं परित्यक्त बच्चे जिनके माता-पिता अभिभावक रिश्तेदार की खोज नहीं की जा सकती वैसे बच्चों को दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के प्रावधान अनुसार उपयुक्त दंपति को कानूनी रूप से गोद दिया जाता है अवैध रूप से गोद लेना एवं देना दंडनीय अपराध है अनाथ निराश्रित एवं परित्याग बच्चों को गोद लेने हेतु जिले में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में कार्य करती है गोद लेने वाले कोई भी इच्छुक दंपति अपना ऑनलाइन निबंधन के वेबसाइट पर करा सकते हैं गोद लेने

की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है वह तो मौके पर प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा संस्थान में मौजूद कर्मियों को आवासीय बच्चों का उपयुक्त तरीके से देखभाल करने हेतु निर्देशित किया गया प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा सभी आम जनों से अपील किया जाता है कि बच्चों को असुरक्षित तरीके से नहीं फेंके बल्कि उसे आरोहण विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के बाहर लगे झूले में किसी अस्पताल में अशोक पुलिस थाना में ही रखें सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ-साथ निजी अस्पताल संचालन एवं कर्मचारी को वैधानिक जिम्मेवारी है कि ऐसे बच्चों के प्राप्त होते ही इसकी सूचना बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को दें अथवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करें जानकारी छुपाने अथवा अवैध तरीके से बच्चों को किसी को गोद देने अथवा बेचने आदि की सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तत्पश्चात समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 49 के अधीन संचालित सुरक्षित स्थान औरंगाबाद का निरीक्षण जिला उपरोक्त सभी पदाधिकारी जिला निरीक्षण समिति के अध्यक्ष विभिन्न सदस्यों के द्वारा किया गया उक्त संस्थान में बिहार के द्वारा विभिन्न जिलों के 16 वर्ष से अधिक आयु के जघन्य अपराधों में लिप्त किशोर एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के विचाराधीन मामलों में लिप्त किशोर निवासी थे जिनकी वर्तमान संख्या 113 है जोकि

गिरी की आवासन क्षमता 50 से बहुत अधिक है 892 के विरुद्ध उक्त संस्थान में कार्यरत कर्मियों की संख्या कम है निरीक्षण के दौरान चारों वार्डों के संवाद सीटों से बातचीत की गई उनके खानपान का स्तर एवं अन्य संबंधित मामलों की जानकारी ली गई सभी सांसदों ने खानपान एवं अन्य सेवा से संतुष्टि जाहिर की प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा किशोर को संस्थान में उपलब्ध पुस्तकालय शैक्षणिक व्यवस्था एवं अवसर का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया उक्त संसाधन में सुरक्षा की दृष्टिकोण से गेट ग्रिल परिवार के ऊपर कटीला तार आग से सुरक्षा हेतु 1 तरह के उपकरण का अधिष्ठापन सभी वार्डों में रात्रि के समय उपयोग किए जाने वाले शौचालय आदि के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया गया सीटों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं तथा खान-पान खेलकूद आदि से संतुष्ट जाहिर की गई।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *